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दस बजे के बाद नहीं बजेंगे डीजे

Tue, 28 Apr 2015 11:41 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो , जौनपुर
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जिलाधिकारी भानुचंद्र गोस्वामी की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में नगर क्षेत्र के डीजे साउंड और लाइट मालिकों की बैठक में उन्हें आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए। डीएम ने कहा कि वैवाहिक कार्यक्रमों में रात दस बजे के बाद किसी भी हालत में डीजे नहीं बजेंगे। डीजे संचालक इस बात का ध्यान रखेंगे कि निर्धारित ध्वनि मानक वाले साउंड ही बजाए जाएं। लाइट ढोने और डीजे बजाने के  लिए यदि 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों से काम लेते यदि कोई पकड़ा गया तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
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डीएम ने कहा कि आप सभी मिलकर नियमों का पालन करें। यदि किसी तरह की परेशानी आती है तो उसका निस्तारण किया जाएगा। वैवाहिक कार्यक्रम में सड़क पर चलते समय इस बात का ध्यान रखना होगा कि आवागमन बाधित न होने पाए। रोड़  के किनारे से ही डीजे लेकर चले। डीएम ने कहा कि 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चे से काम लेना बालश्रम नियमों का उल्लंघन है। मार्ग में साइलेंट जेनरेटर का उपयोग उपयोग करें।

इस अवसर पर एसडीएम सदर शिव सिंह, नगर अभिषेक सिंह, अधिशासी अधिकारी नगर पालिका संजय शुक्ला, एसओ लाइन बजार राजमोहन यादव आदि उपस्थित रहे। बैठक में भाग लेकर लौटने के बाद डीजे संचालकों ने संघ की बैठक कर डीएम के निर्देशों का अनुपालन करने पर सहमति जताई। बैठक में धर्मपाल कनौजिया, मंजय, बासुदेव, मंगला, राजू, इमरान, सुजीत, महेश, अभिजीत, नंगलाल, मोती, बबलू, नीरज, पप्पू आदि मौजूद थे।
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