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Jaunpur News: गवाही से मुकरे भाई के खिलाफ वाद दर्ज, विवेचना में लापरवाही पर होगी कार्रवाई

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जौनपुर। अपर सत्र न्यायाधीश सुरेंद्र प्रताप यादव की अदालत ने जफराबाद के मिसिरपुर गांव में 2023 में अमिताभ मिश्र की गोली मारकर हत्या करने के मामले में आरोपी पिता व उसके तीन पुत्रों को साक्ष्य के अभाव में दोषमुक्त कर दिया। कोर्ट में पक्षद्रोही होने वाले मृतक के सगे भाई वादी अवनींद्र नारायण मिश्र के खिलाफ झूठी गवाही देने का वाद दर्ज किया। साथ ही लापरवाही पूर्वक और विधि विरुद्ध ढंग से विवेचना करने वाले उप निरीक्षक राजाराम द्विवेदी के खिलाफ कार्रवाई के लिए कोर्ट ने पुलिस अधीक्षक जौनपुर को आदेश दिया। वादी अवनींद्र नारायण मिश्र ने जफराबाद थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई थी कि 18 जनवरी 2023 को छोटा भाई अमिताभ घर से अपनी दुकान पर मोटरसाइकिल से जा रहा था। दिन के 11.15 बजे दिन शंकरगंज में महरुपुर गेट के पास पीछे से चार पहिया वाहन पर सवार गांव के ही राजेंद्र प्रसाद मिश्रा व उनके लड़के संदीप, विकास, सुभाष व अज्ञात व्यक्ति ने अमिताभ पर गोली चला दी। इससे वह गिर पड़ा। अवनींद्र कचहरी जा रहा था। उसने घटना को देखा। आरोपी को पहचाना। गोली मारने के बाद आरोपी भाग गए। घायल भाई की दौरान इलाज बीएचयू में 20 जनवरी 2023 को मौत हो गई। पुलिस ने विवेचना करके कोर्ट में केस डायरी दाखिल की। कोर्ट में वादी पक्षद्रोही हो गया। कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद आदेश में लिखा कि विवेचक उप निरीक्षक राजाराम द्विवेदी ने कई गंभीर त्रुटियां विवेचना में की। इसका लाभ आरोपियों को मिल रहा है। कोर्ट ने चारों आरोपियों को दोषमुक्त करते हुए उपनिरीक्षक राजाराम द्विवेदी के खिलाफ कार्यवाही के लिए पुलिस अधीक्षक जौनपुर को आदेश दिया।
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