मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालय प्रथम के आदेश पर बुधवार को थाना में विशुनपुर रसड़ा के 11 लोगों के मुकदमा दर्ज किया गया। इनके ऊपर फर्जी बैनामा करने व कब्जा करने का आरोप है। थाना क्षेत्र के बीरीबारी रसड़ा गांव निवासी गीता देवी ने जौनपुर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालय प्रथम में 11 लोगों के खिलाफ प्रार्थनापत्र दाखिल कर जमीन व मकान पर फर्जी बैनामा कर कब्जा करने का आरोप लगाया। पीड़िता के अनुसार उन्होंने 2010 में जमीन खरीदकर उस पर मकान व दुकान बनवाई थी। विमला देवी ने बिना निर्माण वाले अपने हिस्से की जमीन को भी मकान सहित बताकर 12 दिसंबर 2024 व 7 जनवरी 2025 को सविता गुप्ता व अन्य के नाम फर्जी ढंग से बैनामा कर दिया। 25 जनवरी 2025 को आरोपियों द्वारा घर में घुसकर मारपीट, तोड़फोड़ व सोने के जेवर लूटने का भी आरोप लगाया गया। साथ ही मकान जबरन कब्जा करने व जान से मारने की धमकी दी गई। पीड़िता का कहना है कि थाने व एसपी कार्यालय में शिकायत देने के बाद भी कार्रवाई नहीं हुई तब उन्होंने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। कोर्ट के थानाध्यक्ष को मामले में मुकदमा दर्ज करने आदेश दिया। जिसके बाद पुलिस ने सविता गुप्ता, अरविंद गुप्ता, संतोष गुप्ता, अशोक गुप्ता, विशाल, विवेकानंद, कमला देवी, शर्मिला निवासी विशुनपुर रसड़ा, चंदवक, विमला देवी निवासी चौबेपुर चंदवक, जय दयाल शाह निवासी शिवपुर वाराणसी, कृष्णानाथ निवासी बछवल आजमगढ़ पर मुकदमा दर्ज किया। इस बाबत थाना प्रभारी निरीक्षक सत्य प्रकाश सिंह ने बताया कि कुल 11 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्जकर जांच की जा रही है।