जौनपुर। सिकरारा थानाक्षेत्र के डगरियाव गांव में एक बेजुबान जानवर के साथ क्रूरता और महिला से अभद्रता का मामला सामने आया है। अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वितीय बलराम दास की अदालत ने पीड़िता चंदा देवी की अर्जी पर कड़ा रुख अपनाते हुए आरोपी अरविंद और सुनीता के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश दिया है। पीड़िता का आरोप है कि 12 मार्च 2026 की रात आरोपियों ने उसकी घर के बाहर बंधी भैंस को न केवल जहरीली वस्तु खिलाई, बल्कि उसके गर्भाशय को भी गंभीर चोट पहुंचाई। इस क्रूर कृत्य के कारण भैंस का गर्भपात हो गया और पेट में पल रहे चार माह के बच्चे की मौत हो गई। जब चंदा देवी ने इसका कारण पूछा, तो आरोपियों ने उनके साथ छेड़खानी की और जान से मारने की धमकी दी।हैरानी की बात यह है कि पूरी घटना घर में लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई है। पीड़िता ने थाने और एसपी कार्यालय के चक्कर काटे, लेकिन सुनवाई न होने पर उन्हें कोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ा। अब अदालत के आदेश के बाद पुलिस आरोपियों पर शिकंजा कसने की तैयारी में है।