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चुनाव तक बैंको व एटीएम में जाने वाले पैसों का अभिलेख होना जरुरी

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जौनपुर। चुनाव प्रक्रिया तक बैंकों से पैसा जाने और ले आने से संबंधित अभिलेख होना आवश्यक है। साथ ही पैसा ले जाने वाले वाहन चालक सहित उसमें स्थित कर्मचारियों का परिचय पत्र भी होना जरुरी है। ऐसा नहीं होने पर स्टैटिक्स मजिस्ट्रेट व प्लाइंग स्क्वायड टीम द्वारा पकड़े जाने पर पैसा जब्त कर लिया जाएगा। इसके बाद बैंको को पैसों से संबंधित अभिलेख प्रस्तुत करने के बाद ही छोड़ा जाएगा।
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प्रभारी अधिकारी व्यय सुनील कुमार ने बताया कि निर्वाचन के दौरान बैंक द्वारा एटीएम वैन तथा अन्य वाहनों द्वारा नकदी ले जाने के लिये मानक प्रचालन प्रक्रिया का निर्धारण किया गया है। नकदी को सावधानी पूर्वक एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने के लिए बैंकों को निम्नलिखित प्रक्रिया का अनुसरण व अनुपालन करना आवश्यक हैं। बैंक यह सुनिश्चित करेंगे कि बाहय स्रोत एजेंसियों व कंपनियों से प्राप्त नकदी ले जाने वाली गाड़ियां किसी भी परिस्थिति में बैंक की नकदी के अतिरिक्त किसी अन्य पक्ष की नकदी नहीं ले जाएंगी। इस प्रयोजनार्थ, बाह्य स्रोत एजेंसी व कंपनी के पास बैंकों द्वारा जारी पत्र व दस्तावेज इत्यादि होने चाहिए। जिसमें उन्हें बैंकों द्वारा दी गई नकदी, जिसे वे एटीएम मशीनों में भरेंगे और अन्य शाखाओं, बैंकों या करेंसी पेटी में रखने के लिए ले जाने का उल्लेख होगा। बाहय स्रोत एजेंसियों व कंपनियों के कार्मिक जो नकदी ले जाने वाली गाड़ी के साथ जाएंगे। संबंधित एजेंसियों द्वारा जारी पहचान पत्र अपने साथ रखेंगे। निर्वाचन अवधि के दौरान निर्वाचन आयोग के प्राधिकृत अधिकारी (जिला निर्वाचन अधिकारी या अन्य कोई प्राधिकृत अधिकारी) बाह्य स्रोत एजेंसी व कंपनी से प्राप्त नकदी ले जाने वाली गाड़ी को जांच करने के लिए रोकता है तो वह एजेंसी व कंपनी दस्तावेजों तथा मुद्रा के प्रत्यक्ष निरीक्षण द्वारा यह स्पष्ट कर सकने की स्थिति में होनी चाहिए कि उन्होंने वह नकदी बैंकों के एटीएम को नकदी से भरने या बैंकों की कुछ अन्य शाखाओं या मुद्रा तिजोरी में नकदी पहुंचाने के लिए बैंक के अनुदेशों पर नकदी ले जा रहे हैं।उपर्युक्त प्रक्रिया मानक प्रचालन नियमों तथा नकदी ले जाने हेतु बैंकों की कार्यविधि का अंश होगी। उन्होंने सभी बैंक शाखाओं को निर्देशित किया कि लोक सभा सामान्य निर्वाचन के संपन्न होने तक उपरोक्तानुसार दिये गये निर्देशों का पालन बैंको द्वारा यथार्थ एवं उचित नकदी का परिवहन करते समय अनिवार्य रूप से किया जाय। चुनाव में लगाई गई टीमों के द्वारा संबंधित से अभिलेख मांगे जाने पर प्रस्तुत किया जाए।
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