जौनपुर। नगर कोतवाली थाना क्षेत्र निवासी नाबालिग लड़की से दुष्कर्म के दोषी को अपर सत्र न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट रवि यादव ने आठ वर्ष के कारावास एवं 35 हजार अर्थदंड की सजा सुनाई है।।
कोतवाली क्षेत्र निवासी पीड़िता ने एसपी से शिकायत की तब मुकदमा दर्ज हुआ था। आरोप के मुताबिक नाबालिग लड़की 16 नवंबर 2014 को एक बजे दिन में अपनी सहेली से मिलने उसके रौजा अरजन स्थित घर गई थी। सभी लोग बाहर गए थे। सहेली का भाई मुजिबुर्ररहमान घर के बाहर मिला और कहा कि तुम मेरी बहन की सहेली हो, चाय पीकर जाओ। वह घर में बैठ गई। आरोपी दो कप चाय लाया। चाय पीते ही वह बेहोश हो गई। आरोपी ने उसके साथ दुराचार किया। उसी समय वादिनी की मां उसे ढूंढते हुए आई और आरोपी को दुराचार करते देखा। शोर मचाया। शोर पर आसपास के लोग पहुंचे तो आरोपी फरार हो गया। वादिनी ने घटना की सूचना थाने पर दिया। सभासद के प्रभाव में कोई कार्रवाई आरोपी के खिलाफ नहीं हुई। एसपी के आदेश से मुकदमा दर्ज हुआ। पुलिस ने आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया। शासकीय अधिवक्ता राजेश उपाध्याय, वीरेंद्र मौर्य एवं राम प्रकाश सिंह ने गवाहों को परीक्षित कराया। कोर्ट ने दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद आरोपी को सजा सुनाई।