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उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम के खिलाफ 70 लाख की आरसी

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जौनपुर। सड़क हादसे में पुलिस कर्मी की मौत के मामले में आदेश के बावजूद क्षतिपूर्ति की राशि अदा न करने पर राज्य सड़क परिवहन निगम के खिलाफ ब्याज सहित 70 लाख की आरसी जारी हुई है। मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल के जज मनोज कुमार सिंह गौतम ने अग्रिम कार्रवाई के लिए कोर्ट ने 18 फरवरी की तिथि नियत की है। पुलिस लाइन में तैनात आरक्षी विनय शंकर सिंह की एक अक्तूबर 2016 को लाइन बाजार तिराहे के पास रोडवेज बस की चपेट में आने से मौत हो गई थी। मृतक की पत्नी सीमा सिंह, बच्चे व सास ने परिवहन निगम एवं बस के चालक के खिलाफ क्षतिपूर्ति के लिए एक्सीडेंट क्लेम याचिका दायर किया था। रोडवेज चालक के खिलाफ लाइनबाजार थाने की पुुलिस ने एफआईआर दर्ज कर चार्जशीट दाखिल की। न्यायालय ने दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद परिवहन निगम को 28 सितंबर 2019 को आदेश दिया कि क्षतिपूर्ति अदा करें। आदेश का पालन नहीं किया गया तब पीड़ित ने सहायक क्षेत्रीय प्रबंधक के खिलाफ वसूली की कार्रवाई के लिए अभिकरण में इजरा दाखिल किया गया, जिस पर कोर्ट ने आरसी जारी की है।
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