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Jaunpur News: बच्ची से छेड़खानी के दोषी को 3 वर्ष की सजा

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जौनपुर। अपर सत्र न्यायाधीश रूपाली सक्सेना की अदालत ने शुक्रवार को बदलापुर थाना क्षेत्र निवासी 12 वर्षीय पीड़िता से छेड़खानी करने के दोषी रिंकू केवट को 3 वर्ष की सजा सुनाई । साथ ही सात हजार रुपये का जुर्माना लगाया। वादिनी के अनुसार पीड़िता की मां ने घटना की प्राथमिकी दर्ज कराई थी। 27 जून 2018 को अपराह्न 3 बजे दिन बच्ची बाग में आम बीनने गई थी। आरोपी रिंकू उसे जंगल में ले जाकर गलत कार्य किया। पीड़िता ने घर आकर आपबीती बताई। पुलिस ने विवेचना करके कोर्ट में केस डायरी दाखिल की। सरकारी वकील ने कोर्ट में गवाहों का बयान अंकित कराया। कोर्ट ने दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद पत्रावली में उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर दोषी पाते हुए रिंकू को तीन साल की सजा सुनाई।
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किशोरी के अपहरण का आरोपी गिरफ्तार-मल्हनी। सरायख्वाजा थाना क्षेत्र की किशोरी के अपहरण के आरोपी को पुलिस ने शुक्रवार सुबह भकुरा मोड से गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के अनुसार गांव निवासी 17 वर्षीय किशोरी बृहस्पतिवार सुबह लगभग 9 बजे घर से बिना बताए कहीं चली गई थी। देर शाम तक किशोरी का कुछ पता नहीं चला तो परिजनों को शाहगंज थाना क्षेत्र के सुरीस गांव के अरविंद गौतम (19) पर शक गया। इस पर परिजनों ने युवक के खिलाफ तहरीर दी। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी। परिजनों ने बताया कि इसके पहले भी आरोपी दो बार किशोरी को भगाकर अपने साथ ले गया था। शुक्रवार उप निरीक्षक अखिलेश कुमार यादव को सूचना मिली की आरोपी भकुरा मोड पर किसी वाहन का इंतजार कर रहा है। पुलिस ने घेराबंदी करके उसे गिरफ्तार कर लिया। थाना प्रभारी विनय प्रकाश सिंह ने बताया आरोपी पर बहला-फुसलाकर अपहरण करने के आरोप में विभिन्न धाराओं में केस पंजीकृत है। चालान न्यायालय के समक्ष भेजकर विधिक कार्रवाई की जा रही है।
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