कलेक्ट्रेट के अधिवक्ता शेर बहादुर श्रीवास्तव की हुई थी मौत
संवाद न्यूज एजेंसी
जौनपुर। कलेक्ट्रेट के अधिवक्ता शेर बहादुर श्रीवास्तव की सड़क दुर्घटना में हुई मौत के मामले में ट्रिब्यूनल जज भूदेव गौतम ने 23 लाख रुपये क्षतिपूर्ति मय ब्याज अदा करने का आदेश विपक्षी वाहन स्वामी को दिया है। अधिवक्ता की वाराणसी के फूलपुर थाना क्षेत्र में सड़क दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी। उनकी पत्नी ने कोर्ट में प्रार्थनापत्र दिया था, उसके बाद न्यायालय के आदेश पर फूलपुर थाने में एफआईआर हुई थी।
अधिवक्ता शेर बहादुर श्रीवास्तव(56) की पत्नी रागिनी श्रीवास्तव व उनके तीन बच्चों ने निवासी शहाबुद्दीनपुर, कोतवाली ने कोर्ट में अपने अधिवक्ता हिमांशु श्रीवास्तव के माध्यम से प्रार्थना पत्र दिया था। उसमें बताया कि 14 फरवरी 2015 को करीब डेढ़ बजे शेर बहादुर अपने भतीजे राजेश के साथ बाइक से वाराणसी जा रहे थे।
कठिरांव बाजार रोड पर दीपापुल पुलिया के पास विपरीत दिशा से तेज गति से लापरवाही पूर्वक आ रही बाइक ने उनके मोटरसाइकिल में टक्कर मार दी। उस हादसे में शेर बहादुर को गंभी चोट लगी। इलाज वाराणसी के शुभम हॉस्पिटल में कराया जा रहा था, दो माह बाद को मृत्यु हो गई। कोर्ट में गवाह के बयान दर्ज कराए गए। कोर्ट ने दुर्घटना में विपक्षी वाहन की लापरवाही पाते क्षतिपूर्ति का आदेश दिया है।