जौनपुर। छोटे वाणिज्यिक वाहन मालिकों को परिवहन विभाग ने बड़ी राहत दी है। अब 7500 किलोग्राम से कम भार क्षमता वाले वाणिज्यिक वाहनों के लिए वन टाइम रोड टैक्स प्रणाली लागू कर दी गई है। नई व्यवस्था के तहत वाहन स्वामियों को निजी वाहनों की तरह एकमुश्त रोड टैक्स जमा करना होगा। इसके बाद उन्हें दोबारा कर अदा नहीं करना पड़ेगा। अब तक छोटे और बड़े सभी वाणिज्यिक वाहनों पर त्रैमासिक या वार्षिक आधार पर रोड टैक्स देना अनिवार्य था। इसके चलते वाहन मालिकों को बार-बार परिवहन कार्यालय के चक्कर लगाने पड़ते थे। नई व्यवस्था लागू होने से न केवल समय की बचत होगी, बल्कि कर भुगतान की प्रक्रिया भी सरल होगी। विभागीय आंकड़ों के मुताबिक जिले के 16,913 वाहन इस दायरे में आते हैं। इनमें 3000 किलोग्राम तक भार क्षमता वाले 14,988 मालवाहक वाहन शामिल हैं। वहीं 3000 से 7500 किलोग्राम तक के 517 मालवाहक वाहन हैं। इसके अलावा 10 लाख रुपये तक मूल्य वाले 1,219 वाणिज्यिक टैक्सी (मोटर कैब) और 10 लाख रुपये से अधिक मूल्य के 189 वाहन भी इस योजना का लाभ उठाएंगे।