फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

दहेज हत्यारोपी पति को 10 वर्ष का सश्रम कारावास

विज्ञापन
विज्ञापन
जौनपुर। सरायख्वाजा थाना क्षेत्र के धौरइल गांव में विवाहिता की दहेज हत्या करने के आरोपी पति को अपर सत्र न्यायाधीश एफटीसी प्रथम महेंद्र सिंह ने मंगलवार को खुले न्यायालय में दोषी करार देते हुए 10 वर्ष के सश्रम कारावास एवं छह हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।
विज्ञापन

अभियोजन कथानक के अनुसार जितेंद्र कुमार प्रजापति निवासी गौराबादशाहपुर ने थाना सरायख्वाजा में प्राथमिकी दर्ज कराया था कि उसने अपनी भतीजी राधिका की शादी 2008 में मनोज प्रजापति के साथ किया था। विवाह के बाद पति व सास पचास हजार रुपये व बाइक की मांग को लेकर राधिका को प्रताड़ित करते थे। 28 मार्च 2013 को सुतबह राधिका की मौत की फोन से सूचना मिली। वहां जाकर देखा तो उसका शव दरवाजे पर पड़ा था। राधिका की फांसी लगाकर हत्या की गई थी। फांसी में प्रयुक्त मफलर को पुलिस ने कब्जे में लिया था। पुलिस ने मामले की विवेचना पुरी करके आरोप पत्र कोर्ट में दाखिल किया। एडीजीसी सतीश पांडेय व पंकज श्रीवास्तव ने गवाहों को परीक्षित कराया। न्यायाधीश ने दोनों पक्षों की बहस सुनने एवं समस्त साक्ष्यों का परिशीलन करने के बाद आरोपी पति को प्रताड़ना एवं दहेज हत्या का दोषी पाते हुए सजा सुनाई। आरोपी सास शकुंतला देवी को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया।
विज्ञापन
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें