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करॉसानों को अनुदान पर मिलेगा सोलर पंप

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जौनपुर। इस साल भी किसानों को अनुदान पर सोलर पंप मिलेगा। इसके लिए चालू वित्तीय वर्ष में 120 किसानों को लाभान्वित करने का लक्ष्य रखा गया है। साथ ही पहले बैंक ड्राफ्ट लाओ पहले सोलर पंप पाओ के आधार पर किसानों को सोलर पंप से लाभान्वित किया जाएगा। किसानों को सिर्फ कृषक अंश का ही बैंक ड्राफ्ट बनवाकर उप कृषि निदेशक कार्यालय में जमा करना होगा। जिसमें अधिकतम 70 फीसदी तक अनुदान देय है। इसके लिए कृषि विभाग द्वारा किसानों के चयन का कार्य प्रारंभ कर दिया गया है।
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किसानों को फसलों की सिंचाई करने में दिक्कत का सामना न करना पड़े और वे आसानी से खेतों व फसलों की सिंचाई कर सकें, इसके मद्देनजर सरकार द्वारा सोलर फोटोवोल्टैईक इरीगेशन पंप योजना के तहत किसानों को अनुदान पर पर सोलर पंप उपलब्ध कराने का कार्य किया जा रहा है। जिसके मद्देनजर चालू वित्तीय वर्ष में भी किसानों को अनुदान पर सोलर पंप उपलब्ध कराया जाना है। किसानों को यह सोलर पंप पहले बैंक ड्राप्ट लाओ पहले सोलर पंप पाओ के आधार पर देने का निर्देश भी दिया गया है। जिसके क्रम में जिले में कुल 120 किसानों को सोलर पंप का लाभ दिया जाना है। जिसमें 50 किसानों दो एचपी डीसी सल्फेस सोलर पंप 70 फीसदी अनुदान पर दिया जाना है। वहीं पांच किसानों को तीन एचपी एसी सबमर्सिबल सोलर पंप और 60 किसानों को तीन एचपी डीसी सबमर्सिबल सोलर पंप 70 फीसदी अनुदान पर दिया जाना है। जबकि पांच किसानों को पांच एचपी एसी सबमर्सिबल सोलर पंप पर 40 फीसदी अनुदान है। इसके लिए कृषि विभाग द्वारा किसानों को चयन करने का कार्य शुरू कर दिया है। इसके लिए किसानों से 10 दिसंबर तक बैंक ड्राफ्ट सहित प्रार्थना पत्र देने का निर्देश दिया गया है।

जौनपुर। दो एचपी डीसी सोलर पंप का अनुमानित लागत एक लाख 69 हजार 400 रुपये है। जिस पर एक लाख 18 हजार 580 रुपये अनुदान है। तीन एचपी एसी सबमर्सिबल सोलर पंप का अनुमानित लागत दो लाख 59 हजार रुपये है। जिस पर एक लाख 18 हजार 300 रुपये अनुदान है। तीन एचपी डीसी सबमर्सिबल सोलर पंप का अनुमानित लागत दो लाख 69 हजार 990 रुपये है। जिस पर एक लाख 88 हजार 993 रुपये अनुदान है। पांच एचपी एसी सबमर्सिबल सोलर पंप का अनुमानित लागत तीन लाख 42 हजार रुपये है। जिस पर एक लाख 36 हजार 800 रुपये अनुदान है।
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जौनपुर। दो एचपी के लिए चार बोरिंग व सात मीटर पर भूगर्भ जल स्तर और तीन एची व पांच एचपी के लिए 6 इंच की बोरिंग व सात मीटर जल स्तर होने चाहिए। पंप लगाने वाला स्थल विद्युत ग्रीड से 30 मीटर की दूरी पर होना चाहिए। किसान के पास विद्युत पंप नहीं होना चाहिए।

किसानों को पहले बैंक ड्राफ्ट लाओ पहले सोलर पंप पाओ के आधार पर सोलर पंप का लाभ दिया जाएगा। अलग -अलग हार्सपावर के सोलर पंप पर भिन्न -भिन्न अनुदान है। किसानों को 10 दिसंबर तक बैंक ड्राफ्ट उप कृषि निदेशक कार्यालय में जमा करना हैं। बैंक ड्राफ्ट जमा करने वाले किसानों को ही लाभान्वित किया जाएगा।
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जय प्रकाश
उप कृषि निदेशक
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