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खुले में शौच जाने पर लगेगा अर्थदंड

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जौनपुर। कलेक्ट्रेट सभागार में जिलाधिकारी अरविंद मलप्पा बंगारी की अध्यक्षता में हुई जिला स्वच्छता समिति की बैठक में निर्णय लिया गया कि खुले में शौच जाने वालों पर 100 रुपए का अर्थदंड लगाया जाएगा।
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जिलाधिकारी ने 19 नवंबर को विश्व शौचालय दिवस पर विभिन्न गतिविधियां कराए जाने का निर्णय लिया है। ग्रामीण स्वच्छता जागरूक का आयोजन करने, प्रत्येक पंचायत घर पर खुले में शौचमुक्त भारत का बोर्ड लगाने, पंचायत घरों पर दो गड्ढे वाले जलबंद शौचालय को प्रदर्शित करने पर चर्चा हुई। ठोस एवं सरल अपशिष्ट प्रबंधन को बढ़ावा देना, नीले एवं हरे डस्टबिन के माध्यम से अपशिष्ट के पृथक्कीकरण के लिए जागरूक करना एवं बायोगैस इकाइयों की स्थापना करने का निर्णय लिया गया। जिलाधिकारी ने विश्व शौचालय दिवस पर स्वच्छता अभियान में उत्कृष्ठ कार्य करने वाले ग्राम प्रधान, स्वच्छाग्राही एवं सफाईकर्मियों को सम्मानित करने के निर्देश दिया। उन्होंने ब्लाक एवं ग्राम पंचायत स्तर पर गौरव यात्रा निकालने एवं जागरुकता गोष्ठी आयोजित करने पर जोर दिया। जिलाधिकारी ने कहा कि अब खुले में शौच को रोकने के लिए धार्मिक मान्यताओं से जुड़े पेड़-पौधे, पीपल, तुलसी एवं बरगद लगाए गए। जीओ टैगिंग अपलोडिग का कार्य शीघ्र करने, स्वच्छाग्रहियों के प्रोत्साहन धनराशि का शीघ्र भुगतान करने के निर्देश दिए गए। बैठक में ग्राम प्रधान सिकरारा, अहिरौली तथा ब्लाक प्रमुख बक्शा एवं ब्लाक प्रमुख प्रतिनिधि सुईथाकला के समिति को अवगत कराते हुए बताया कि जिन लाभार्थियों को शौचालय आवंटित किए जा चुके हैं। उनके खुले में शौच जाने पर 100 रुपए का अर्थदंड लगाने का प्रस्ताव ग्राम सभा में किया गया है। जिला पंचायत राज अधिकारी ने कहा कि स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के अंतर्गत बेसलाइन सर्वेक्षण की सूची में संशोधन हेतु 3 अक्टूबर से 7 नवंबर तक बेसलाइन से वंचित परिवारों का विशेष सर्वेक्षण कराया गया।
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