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पति ससुर व देवर को दस वर्ष का सश्रम कारावास

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जौनपुर। बदलापुर थाना क्षेत्र के बबुरा गांव में विवाहिता की दहेज हत्या के आरोपी पति, ससुर व देवर को कोर्ट ने सजा सुनाई। अपर सत्र न्यायाधीश एफटीसी प्रथम ने शुक्रवार को दहेज हत्या के मामले में दोषी करार देते हुए दस वर्ष के सश्रम कारावास एवं छह हजार रुपये अर्थ दंड की सजा सुनाई।
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अभियोजन कथानक के अनुसार मोती लाल निवासी केवटली खुर्द ने थाना बदलापुर में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसकी पुत्री रीता की शादी अनुज के साथ हुई थी। विवाह के समय से ही पति अनुज, ससुर दयाराम व देवर अंकुश दहेज में पचास हजार रुपए व बाइक के लिए रीता को प्रताड़ित करते थे। 23 जुलाई 2011 की सुबह फोन आया कि मांग पूरी कर दो नहीं तो तुम्हारी लड़की को जान से मार देंगे। शाम पांच बजे किसी ने फोन किया कि रीता को मारकर ससुराल वालों ने उसका शव रेलवे लाइन पर फेंक दिया है। वहां पहुंचे तो रीता का शव रेलवे लाइन पर मिला। ससुराल वालों ने दहेज की मांग पूरी न होने के कारण रीता की हत्या कर दी थी। न्यायाधीश ने दोनों पक्षों की बहस एवं तर्कों को सुनने के पश्चात तीनों आरोपियों को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई।
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