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नियमों का कड़ाई से पालन करने का निर्देश

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जौनपुर। जिला विद्यालय निरीक्षक ब्रजेश मिश्रा ने कहा कि छात्रों द्वारा छात्रवृत्ति हेतु ऑनलाइन आवेदन पत्र में सही आधार नंबर अंकित किया जाय। गलत आधार नंबर अंकित किए जाने एवं शिक्षण संस्था द्वारा आवेदन पत्र को अग्रसारित किए जाने पर छात्र एवं संस्था दोनों उत्तरदायी होंगे। अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति दशमोत्तर छात्रवृत्ति हेतु जारी नियमावली में उपरोक्त व्यवस्था लागू की गई है। उन्होंने जिले के समस्त शिक्षण संस्थानों को नियमों का कड़ाई से पालन कराने का निर्देश दिया।
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उन्होंने बताया कि वर्ष 2016-17 में प्रख्यापित नियमावली के अनुसार पाठयक्रम के प्रत्येक लेवल पर केवल एक ही पाठयक्रम में अनुरक्षण भत्ता एवं शुल्क प्रतिपूर्ति की सुविधा अनुमन्य होगी। एक ही लेवल के अंतर्गत दूसरे पाठयक्रम में यह सुविधा अनुमन्य नहीं होगी। अनुसूचित जाति के छात्रों को निजी क्षेत्र के शिक्षण संस्थाओं में नि:शुल्क प्रवेश की सुविधा व अनुमन्यता समाप्त कर दी गई है।
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