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ेट व थर्ड डिग्री के आरोपी थानाध्यक्ष को गिरफ्तार कर करें पेश

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जौनपुर। 24 वर्ष पूर्व खेतासराय थाना क्षेत्र निवासी वादी के बच्चों को थाने पर बंदकर बुरी तरह मारने-पीटने, घड़ी व रुपए छीनने के आरोपी तत्कालीन थानाध्यक्ष भूलन सिंह को गिरफ्तार कर पेश करने का आदेश सीजेएम राहुल आनंद ने एएसपी इलाहाबाद को दिया।
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मामले के अनुसार वेदार अहमद निवासी खेतासराय ने कोर्ट में शिकायत दर्ज कराया था कि 1977 में कांस्टेबल राणा प्रताप को सीआईडी ने घूस लेते रंगे हाथ गरिफ्तार किया। उसे सजा हुई। तब से खेतासराय पुलिस वादी से नाराज रहती थी और बदला लेने के फिराक में थी। 18 मई 1994 को तत्कालीन थानाध्यक्ष भूलन सिंह व कांस्टेबल गुलाब वादी के दुकान पर आए और वादी के बेटे को गालियां देते हुए मारापीटा। वादी का दूसरा लड़का विरोध करने लगा तो दोनों बच्चों को थाने ले गए और थाने में बंद कर बेरहमी से पीटा। वादी के लड़के की राडो घड़ी व रुपए छीन लिए। शांति भंग में चालान कर दिया। कोर्ट के आदेश पर मुकदमा दर्ज हुआ। पुलिस ने फाइनल रिपोर्ट लगा दी। बाद में वादी व गवाहों के बयान के आधार पर कोर्ट ने दोनों आरोपियों को धारा 394, 323, 504, 342 आईपीसी में प्रथम दृष्टया दोषी पाते हुए तलब किया। आरोपी गुलाब तो हाजिर हो गया लेकिन भूलन सिंह कोर्ट में उपस्थित नहीं हुआ। उसके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी हुआ। डीआईजी, डीजीपी, प्रमुख सचिव को आदेश के बाद भी आरोपी को पेश नहीं किया गया। तलबी आदेश के बाद से 21 वर्ष से आरोपी का कोई पता ठिकाना नहीं है। उसकी तैनाती या निवास स्थल का पता लगाकर उसे पेश करने का आदेश एएसपी इलाहाबाद को दिया गया है।
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