मडियाहूं। उत्तर प्रदेश शासन व जिलाधिकारी के निर्देश पर गुरुवार को नगर पंचायत कर्मियों द्वारा ध्वनि विस्तारक यंत्र से अपील की गई कि आगामी 15 जुलाई से पॉलिथीन बैग के उत्पादन, विक्री व उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। यदि कोई व्यक्ति 15 जुलाई के बाद पॉलिथीन बैग की बिक्री करता पाया गया तो उसके विरुद्ध दंडात्मक कार्यवाही की जाएगी। अधिशासी अधिकारी डा. संजय कुमार ने बताया कि प्लास्टिक बैग पर सरकार ने प्रतिबंध लगा दिया है।