जौनपुर। बिजली विभाग से संबंधित विवादों का निस्तारण उपभोक्ता व्यथा निवारण फोरम में किया जाएगा। जिले में फोरम की अदालतों का आयोजन माह की 17 तारीख को विद्युत वितरण खंडों में किया जाएगा। अवकाश की स्थिति पर अदालत 18 तारीख आयोजित होगी।
जिले में लगभग चार लाख विद्युत उपभोक्ता हैं। विभागीय अधिकारी जांच के नाम पर अक्सर उनका उत्पीड़न करते रहते हैं। गलत बिल भेज कर जमा करने के लिए दबाव बनाया जाता है। ऐसे मामलों के समाधान के लिए उपभोक्ता विभाग के चक्कर काटते रहते हैं। ऐसे मामलों के निस्तारण के लिए उपभोक्ता व्यथा निवारण फोरम की व्यवस्था हर जिले में है। जानकारी के अभाव में कम लोग फोरम की मदद ले पाते हैं। फोरम में बिजली विभाग के अलावा एक न्यायाधीश भी मौजूद रहते हैं। बिजली के बिल, विद्युत गुणवत्ता, पोल व तार नहीं लगाने जैसे मामलों की अपील फोरम में की जा सकती है। अदालतें अब खंडवार लगेंगी। विद्युत वितरण खंड प्रथम, द्वितीय व तृतीय और विद्युत वितरण खंड शाहगंज हैं. जिसमें क्रमश: नियत तिथि को इस अदालत का आयोजन किया जाएगा। अधीक्षण अभियंता एके मिश्रा ने बताया कि उपभोक्ता व्यथा निवारण फोरम में उपभोक्ता किसी भी तरह की शिकायत 50 रुपये शुल्क देकर कर सकता है। इसकी अदालतों का आयोजन हर महीने की 17 तारीख को सभी विद्युत वितरण खंडो में किया जाएगा।