फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

धोखाधड़ी में पूर्व प्रधान समेत तीन आरोपियों की जमानत अर्जी खारिज

विज्ञापन
विज्ञापन
जौनपुर। मुंगराबादशाहपुर क्षेत्र के धोखाधड़ी के मामले में पूर्व प्रधान समेत तीन आरोपियों की जमानत अर्जी बुधवार को जिला जज अजय त्यागी ने खारिज कर दी। उन्होंने बुधवार को एसीजेएम तृतीय यजुर्वेद विक्रम सिंह की कोर्ट में समर्पण किया था और जमानत की अर्जी दी थी। मजिस्ट्रेट ने जमानत नहीं दी तो आरोपियों ने अंतरिम जमानत के लिए जिला जज अजय त्यागी की कोर्ट में प्रार्थना पत्र दिया थी।
विज्ञापन

मुंगराबादशाहपुर थाना क्षेत्र के पकड़ी निवासी जवाहिर लाल ने कोर्ट के आदेश पर 7 जून 2008 को मुकदमा दर्ज कराया था। आरोप लगाया था कि उसके पास कोई संतान नहीं है और पत्नी तेजा देवी की भी मृत्यु हो चुकी है। उसकी पत्नी के नाम की पांच बीघा जमीन हड़पने के लिए पूर्व प्रधान जीतलाल विश्वकर्मा, उसके भाई छोटेलाल और रिश्तेदार इलाहाबाद के हरगेन ने साजिश करके 13 अप्रैल 1996 को वसीयतनामा तैयार कर लिए। सरकारी कर्मचारियों को मिलाकर मछलीशशहर तहसील से दाखिल-खारिज भी करा लिया। पुलिस ने विवेचना करके आरोपपत्र कोर्ट में दाखिल किया। आरोपियों के उपस्थित नहीं होने पर कोर्ट ने इनके विरुद्ध गिरफ्तारी वारंट जारी किया। हाइकोर्ट के निर्देश पर आरोपियों ने सरेंडर कर दिया।

मकान कराया खाली
सतहरिया। मुंगराबादशाहपुर नगर के सब्जी मंडी मुहल्ले में विवादित आराजी को न्यायालय का आदेश पर अमीन अरविंद सिंह ने बुधवार की शाम खाली करा दिया। सामान हटवाने के लिए पीड़ित के साथ ही घर की महिलाएं गिड़गिड़ाती रहीं। बुधवार की दोपहर न्यायालय अमीन अरविंद सिंह पुलिस बल के साथ सब्जी मंडी स्थित सत्य नारायण विश्वकर्मा के घर पहुंचे। न्यायालय का आदेश रिसीव कराते हुए मकान खाली करने को कहा। पीड़ितों द्वारा दो दिन की मोहलत मांगने पर अमीन ने सिरे से खारिज करते हुए मजदूरों से घर में रखे सामान को सड़क पर फेंकवा दिया। अमीन अरविंद सिंह ने बताया कि उच्च न्यायालय के आदेश पर मकान खाली कराया जा रहा है।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें