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बिना पहचान पत्र के नहीं डाल पाएंगे वोट

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जौनपुर। निकाय चुनाव में बगैर पहचान पत्र के कोई मतदाता मतदान नहीं कर सकता है। मतदाता पहचान पत्र, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस के अलावा अन्य तरह के फोटोयुक्त पहचान पत्र को विकल्प के रूप में मान्यता दी गई है। इनमें किसी का इस्तेमाल पहचान पत्र के रूप में किया जा सकता है। यह जानकारी जिलाधिकारी सर्वज्ञ राम मिश्र ने दी।
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जिलाधिकारी ने बताया कि मतदाता पहचान पत्र, आधार कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, आयकर पहचान पत्र, राज्य या केन्द्र सरकार, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, स्थानीय निकायों अथवा पब्लिक लिमिटेड कंपनियों की ओर से कर्मचारियों को जारी फोटोयुक्त पहचानपत्र, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों, पोस्ट आफिस की फोटोयुक्त पासबुक, फोटोयुक्त संपत्ति संबंधी मूल अभिलेख, पट्टा विलेख, रजिस्ट्रीकृत डीड आदि पहचान पत्र का इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके अलावा फोटोयुक्त पेंशन अभिलेख भूतपूर्व सैनिक पेंशन बुक, पेंशन भुगतान आदेश, वृद्धावस्था पेंशन, फोटायुक्त स्वतंत्रता संग्राम सेनानी पहचान पत्र, फोटोयुक्त शस्त्र लाइसेंस, फोटोयुक्त शारीरिक रूप से अशक्त होने का प्रमाणपत्र, श्रम मंत्रालय की योजना के तहत जारी स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड, राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर, सांसदों, विधायकों, विधान परिषद सदस्यों को जारी सरकारी पहचानपत्र, राशनकार्ड में अगर कोई कोई दस्तावेज जो परिवार के मुखिया के पास ही उपलब्ध होते हैं वे परिवार के दूसरे सदस्यों की पहचान के लिए भी वैध माने जाएंगे। बशर्ते कि सभी सदस्य एक साथ मतदान करने आएं और उन सदस्यों की पहचान परिवार के मुखिया करें।
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