फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

मारपीट में तीन आरोपियों को चार वर्ष का सश्रम कारावास 20-04-22

विज्ञापन
विज्ञापन
जौनपुर। बक्सा थाना क्षेत्र के चककोढिया थाना गांव में 21 वर्ष पूर्व मुकदमेबाजी की रंजिश में दलित महिला तथा उसके पौत्र को फरसे एवं लात मुक्का से मारपीट कर घायल करने के मामले में प्रबंधक सहित तीन आरोपियों को दोषी करार देते हुए गुरुवार को एडीजे चतुर्थ मनोज कुमार ने चार, चार वर्ष के सश्रम कारावास एवं अर्थ दंड की सजा सुनाई है।
विज्ञापन

अभियोजन अनुसार बक्सा थाना क्षेत्र के चककोढिया तारा गांव निवासी सरस्वती देवी ने थाने में इस आशय की रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि अपने खेत की सिंचाई पंचम सिंह के पंपिंग सेट से करती थी। मेरा नाती सिकरारा थाना क्षेत्र के प्रेमराज निवासी अशोक कुमार पानी मांगने गया तो पंचम सिंह के लड़के संजय कुमार सिंह ने कहा थोड़ी देर बाद आना। 25 नवंबर 1996 की सुबह वह पानी मांगने गई तो बीरबल पुर निवासी नरेंद्र प्रताप सिंह उर्फ पुजारी सिंह, संजय कुमार सिंह उर्फ संजू सिंह, अजय कुमार सिंह तथा नरेंद्र सिंह का रिश्तेदार मुकदमेबाजी की रंजिश में फरसे के पास से और लात मुक्का से उसे तथा उसके नाती अशोक कुमार को मारपीटकर घायल कर दिया। अदालत ने नरेंद्र प्रताप सिंह उर्फ पुजारी , संजय कुमार सिंह उर्फ संजू तथा अजय कुमार सिंह को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई है।
विज्ञापन
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें