जौनपुर। कोर्ट के आदेश की अवहेलना करते हुए व्यक्तिगत रूप से न्यायालय में उपस्थित नहीं होने पर एसीजेएम प्रथम ने एआरटीओ जौनपुर को शुक्रवार को आख्या सहित कोर्ट में उपस्थित होने का आदेश दिया है। अन्यथा की दशा में विधिक कार्यवाही कराने की चेतावनी दी है।
मामले के अनुसार कोर्ट में विचाराधीन लाइन बाजार थाना क्षेत्र का एमवी एक्ट का मामला राज्य बनाम योगेंद्र सिंह में कोर्ट ने आख्या सहित एआरटीओ जौनपुर को तलब किया था लेकिन एआरटीओ कोर्ट में उपस्थित नहीं हुए बल्कि उनके द्वारा गलत आख्या भेजी गई। इस पर मजिस्ट्रेट ने सख्त रुख अख्तियार करते हुए एआरटीओ जौनपुर को 25 अगस्त को सुबह साढ़े दस बजे दिन व्यक्तिगत रूप से आख्या सहित कोर्ट में उपस्थित होने का आदेश दिया है।