बरामद प्रचार सामग्री में जिला पंचायत सदस्य व क्षेत्र पंचायत सदस्य पद का चुनाव लड़ने वाले कई प्रत्याशियों के पंपलेट, बैनर और पोस्टर छपेे मिले जिन पर छापने वाले का न तो नाम था और न ही पता। पोस्टर पर मुद्रक की प्रिंट लाइन भी नहीं थी।
उन्होंने बताया कि राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से निर्देश है कि प्रत्याशियों के छापे जाने वाले पोस्टर, पंप लेट व बैनर पर छापने वाले दूकानदार का नाम , पता और मोबाइल नंबर अंकित करना अनिवार्य है। ऐसा नहीं होने पर पोस्टर पंप लेट और बैनल अवैध माना जाएगा।