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ब्लाक प्रमुख का उप चुनाव तिथि निर्धारित 18-24-04

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जौनपुर। चुनाव आयोग द्वारा प्रमुख क्षेत्र पंचायत के उप निर्वाचन की तिथी घोषित कर दी गई है। जिसमें नामांकन पत्रों का विक्रय व 11 जुलाई से लेकर 14 जूलाई तक पूर्वाह्न 10 बजे से अपराह्न एक बजे तक संबंधित ब्लाक मुख्यालय से किया जाएगा। नामांकन पत्रों की जांच 14 जुलाई को, उम्मीदवारी वापस लेने की तिथि 15 जुलाई,मतदान व मतगणना 16 जुलाई को होगी।
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जिला निर्वाचन अधिकारी पंचस्थानीय सर्वज्ञराम मिश्र ने बताया कि नाम निर्देशन पत्र का विक्त्रस्य मूल्य सामान्य वर्ग हेतु 800 रुपया और अनुसूचित जाति,अनुसूचित जनजाति,अन्य पिछड़ा वर्ग व महिला हेतु 400 रुपये निर्धारित है। जमानत राशि सामान्य वर्ग हेतु 5000 रुपये और आरक्षित वर्ग हेतु 2500 रुपया निर्धारित है। नाम निर्देशन पत्र पर उम्मीदवार,उसके प्रस्तावक और अनुमोदक के हस्ताक्षर व निशानी अंगूठा अनिवार्य है। प्रस्तावक व अनुमोदक का नाम उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत (प्रमुख तथा उप प्रमुख का निर्वाचन और निर्वाचन विवादों का निपटारा) नियमावली,1994 के नियम-7 के अधीन तैयार की गयी सदस्यों की सूची में सम्मिलित होना आवश्यक है। नामांकन पत्र पर उम्मीदवार तथा उसके प्रस्तावक व अनुमोदक का स्व प्रमाणित फोटोग्राफ अनिवार्य रूप से चस्पा किया जाएगा। नामांकन पत्र के साथ जमानत की निर्धारित धनराशि नकद जमा करने की रसीद, राजकीय कोषागार व भारतीय स्टेट बैंक में जमा करने का प्रमाण पत्र संलग्न करना होगा। आयोग द्वारा प्रेषित प्रारूप-ब में शपथ पत्र नामांकन पत्र के साथ देना होगा। जबकि आरक्षित वर्ग के लिए आरक्षित स्थान पर उम्मीदवार होने की स्थिति में सक्षम अधिकारी द्वारा जारी जाति प्रमाण पत्र मूलरूप में निर्वाचन अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करना आवश्यक होगा। क्षेत्र पंचायत व जिला पंचायत अधिनियम,1961 के अधीन निर्धारित प्रारूप-1 में घोषणा पत्र नामांकन पत्र के साथ देना होगा। उन्होंने बताया कि जिला निर्वाचन अधिकारी पंचस्थानीय सर्वज्ञराम मिश्र ने बताया कि निर्वाचन आयोग द्वारा प्रमुख क्षेत्र पंचायत उप निर्वाचन -2017 के सम्बंध में ब्लाक प्रमुख का पद जिस वर्ग के लिए आरक्षित है। उसी वर्ग का व्यक्ति उम्मीदवार हो सकता है। किन्तु आरक्षित वर्ग का कोई ब्यक्ति यदि अनारक्षित वार्ड से क्षेत्र पंचायत के सदस्य के पद पर निर्वाचित हुआ है तो वह क्षेत्र पंचायत के आरक्षित पद पर भी उम्मीदवार हो सकता है।
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