जौनपुर। कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए एडीएम वित्त एवं राजस्व रामप्रकाश के कहा जिले में धारा 144 लागू की गई है। जो अलगे आदेश तक लागू रहेगा। जनपद ऑरेंज जोन में है। जिसके चलते निर्धारित प्रोटोकॉल लागू रहेगा। हॉट स्पॉट एवं कंटेनमेंट जोन की निगरानी प्रक्रिया का अनुपालन किया जाएगा। समस्त सामाजिक, राजनीतिक, खेल, मनोरंजन, शैक्षिक, सांस्कृतिक, धार्मिक कार्यक्रम व अन्य सामूहिक गतिविधियां पूरी तरह से बंद रहेगा। सभी धार्मिक, पूजा स्थल, जनसामान्य के लिए बंद रहेंगे। धार्मिक जुलूस आदि पर प्रतिबंध रहेगा। सिनेमा हॉल, शॉपिंग मॉल, जिम, खेल परिसर, मनोरंजन पार्क, बार एवं सभागार, थिएटर आदि बंद रहेंगे। अनुमति के बिना 20 से अधिक व्यक्तियों के इकट्ठा होने की अनुमति नहीं होगी। अंतिम संस्कार से संबंधित गतिविधियों में 20 से अधिक व्यक्तियों के इकट्ठा होने की अनुमति नहीं होगी। गुटका, तंबाकू आदि पर सख्त प्रतिबंध रहेगा। सार्वजनिक स्थानों पर थूकना जुर्माने के साथ दंडनीय होगा। कार्यालयों में फेस कवर, मास्क लगाना अनिवार्य होगा।