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19 वर्ष पूर्व मड़हा जलाने के 16 आरोपियों को सात वर्ष का सश्रम कारावास

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जौनपुर। सिंगरामऊ थाना क्षेत्र के जगदीशपुर में मड़हा जलाने और चोरी के 16 आरोपियों को अपर सत्र न्यायाधीश एफटीसी टू नेयाज अहमद अंसारी ने सात वर्ष कारावास व जुर्माने की सजा सुनाई है।
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अभियोजन कथानक के अनुसार 20 अगस्त 1999 को दिन में आरोपी तीरथ, तेजई, झिंगुरी, खेलाड़ी, अमरनाथ, शेषराज %पांडे%, अशोक,सुरेश समेत 16 आरोपी पुरानी रंजिश को लेकर विजय कुमार पाल निवासी जगदीशपुर , के कई मड़हों व ओसारे में आग लगा दिया जिससे अनाज,वस्त्र आदि जलकर नष्ट हो गया। वादी का डीजल इंजन,अन्य सामान व दो बकरी के बच्चे उठा ले गए। जिससे वादी का पौने तीन लाख का नुकसान हुआ। उधर श्रवण कुमार ने पुनवासी व अन्य आरोपियों के खिलाफ कोर्ट के आदेश पर आगजनी व लूटपाट का क्रास केस दर्ज कराया। पुलिस ने कुछ आरोपियों के पास चोरी का माल बरामद किया व विवेचना कर आरोप पत्र कोर्ट में दाखिल किया। एडीजीसी राजकुमार जायसवाल ने अभियोजन पक्ष की पैरवी की। न्यायाधीश ने दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद आरोपियों को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई। क्रास केस के आरोपियों को कोर्ट ने दोषमुक्त कर दिया।
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