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जिले में 18 मई तक धारा 144 लागू

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जौनपुर। अपर जिला मजिस्ट्रेट आरपी मिश्रा ने बताया कि सत्रहवी लोकसभा सामान्य निर्वाचन के दृष्टिगत जनपद में 18 मई तक धारा 144 दंड लागू कर दी गई है। बीएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा के दिन 15 अप्रैल को परीक्षा केंद्रों के आस पास 200 गज की परीधि में भी लागू रहेगी। उन्होंने कहा कि 15 अप्रैल को परीक्षा केंद्र के 500 मीटर की परिधि में कोई भी फोटो कापी की दुकान, साइबर कैफे तथा पीसीओ. आदि बंद रहेंगे। सभी परीक्षार्थियों से अपील है कि वह समय से निर्धारित परीक्षा केंद्र पर पहुंचना सुनिश्चित करें।
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