जौनपुर। कोतवाली थाना क्षेत्र के सरायलता मुहल्ले के एक व्यक्ति को सऊदी अरब में नौकरी दिलाने के नाम पर डेढ़ लाख रुपए की ठगी करने के आरोपी गुड्डू व शेख जमालुद्दीन के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर विवेचना करने का आदेश सीजेएम ने थानाध्यक्ष कोतवाली को दिया है।
सरायलता निवासी मोहर्रम ने कोर्ट में अधिवक्ता उपेंद्र विक्रम के माध्यम से प्रार्थना पत्र देकर आरोप लगाया है कि बड़ी मस्जिद मोहल्ला निवासी गुड्डू से उसकी जानपहचान थी। गुड्डू ने एक दिन बताया कि उसकी कंपनी विदेश भेजने के लिए पासपोर्ट और वीजा बनवाती है और सऊदी अरब से नौकरी दिलवाती है। इस बारे में संपर्क करने पर गुड्डू ने शेख जमालुद्दीन नाम के व्यक्ति से उसकी मुलाकात कराई और बताया कि ये कंपनी के बड़े अधिकारी हैं। वीजा का काम यही देखते हैं। आरोपियों के बहकावे में आकर मोहर्रम ने अपने बेटे रिजवान की नौकरी के लिए शेख जमालुद्दीन के खाते में डेढ़ लाख रुपये डलवाए। फोटो, पहचान पत्र, ओरिजिनल मार्कशीट भी दिया। काफी समय तक नौकरी दिलाने के नाम पर बरगलाते व टालमटोल करते रहे। धोखाधड़ी का एहसास होने पर मूल दस्तावेज मांगा तो 24 फरवरी की शाम 4 बजे आरोपी अज्ञात लोगों के साथ उनके घर पहुंचे और गालीगलौज की, जान से मारने की धमकी दी। थाना कोतवाली व पुलिस अधीक्षक से शिकायत के बाद भी कार्रवाई नहीं हुई तो न्यायालय की शरण लेनी पड़ी। मजिस्ट्रेट ने प्रार्थना पत्र को संज्ञान में लेते हुए मामले में प्रथम दृष्टया गंभीर अपराध कारित होना पाते हुए आरोपियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर विवेचना का आदेश दिया है।