जलालपुर। दो किलोवाट तक के घरेलू व कॉमर्शियल तथा सभी निजी नलकूप उपभोक्ताओं को 31 दिसंबर 2018 तक के बिलों का भुगतान करने पर सरचार्ज में शत प्रतिशत छूट दी जाएगी। इसके लिए पावर कॉर्पोरेशन ने सरचार्ज समाधान योजना लागू की है। यह पंजीकरण योजना एक जनवरी से 15 फरवरी तक प्रभावी रहेगी। एसडीओ आलोक उपाध्याय ने बताया कि प्रथम डिविजन में 41 हजार उपभोक्ता ऐसे हैं जिनका 10 हजार के ऊपर का बिल बकाया है। जिसमें से अभी 6 हजार लोगों का ही रजिस्ट्रेशन हुआ है। जबकि पावर कॉर्पोरेशन की प्रबंध निदेशक ने दो किलोवाट तक के घरेलू व कॉमर्शियल तथा सभी भार वाले निजी नलकूप बकाएदारों को 31 दिसंबर तक का बकाया जमा करने पर सरचार्ज में 100 प्रतिशत की छूट दी जाएगी। बिल की मूल रकम का 30 प्रतिशत जमा कराकर उपभोक्ता पंजीकरण करा सकेंगे। योजना के तहत 31 मार्च तक पंजीकरण कराया जा सकेगा। पंजीकरण के बाद 15 दिन में उपभोक्ता को संशोधित बिल की सूचना दी जाएगी।