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Jalaun News: दुष्कर्म के दोषी युवक को 20 साल की कैद

Wed, 06 Mar 2024 12:32 AM IST
कानपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, जालौन
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उरई। नाबालिग को बहलाकर ले जाने और उसके साथ दुष्कर्म के दोषी को 20 साल की सजा सुनाई गई है। पाक्सो न्यायालय के विशेष न्यायाधीश मोहम्मद कमर अहमद की अदालत में दोषी पर 40 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।
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शासकीय अधिवक्ता बृजराज सिंह राजपूत ने बताया कि जालौन कोतवाली क्षेत्र के कस्बा चुर्खीबाल निवासी एक महिला ने पुलिस को तहरीर दी। इसमें बताया कि 23 अगस्त 2018 को उसकी नाबालिग बेटी को मोहल्ले का दिलीप कुशवाहा बहलाकर ले गया था। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर जांच पड़ताल शुरू की। उसका मोबाइल सर्विलांस पर लगाकर कई रिश्तेदारों व दोस्तों से पूछताछ की। लेकिन कहीं पता नहीं चला।
विवेचना के दौरान कर्नाटक पुलिस ने जालौन पुलिस को सूचना देकर बताया कि जालौन कोतवाली क्षेत्र के एक मोहल्ला निवासी युवक व किशोरी पकड़े गए हैं। पुलिस ने दोनों के नाम पता कर जानकारी की तो पता चला कि दीपक के खिलाफ पहले से नाबालिग को बहलाकर ले जाने की रिपोर्ट जालौन कोतवाली में दर्ज है। कर्नाटक पुलिस ने युवक व किशोरी को लेकर जालौन पुलिस को सौंप दिया था।
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युवती से पूछताछ की तो उसने बताया दिलीप पहले ग्वालियर ले गया, वहां से कर्नाटक ले गया और फिर कर्नाटक में 15 दिन रखकर दुष्कर्म किया। उसके बाद पुलिस ने आरोपी दीपक को जेल भेज दिया। किशोरी का मेडिकल परीक्षण करवाने के बाद न्यायालय में पेश कर बयान दर्ज कराए। उसने दीपक पर दुष्कर्म करने के आरोप लगाए। दुष्कर्म की धारा की बढ़ोतरी कर कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की गई। मंगलवार को दोषी पाए जाने पर दीपक को सजा सुनाई गई।
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