उरई। मासूम के साथ दुष्कर्म के मामले में किशोर को किशोर न्याय बोर्ड ने तीन साल की सजा दी है। साथ ही पांच हजार रुपये का अर्थदंड भी दिया है। सहायक अभियोजन अधिकारी राकेश कुमार वर्मा ने बताया कि गोहन थाना क्षेत्र के एक गांव एक युवक ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि सात मई 2013 को उसकी छह साल की बेटी के साथ गांव के ही एक किशोर ने दुष्कर्म किया था। मामले की सुनवाई किशोर न्याय बोर्ड में चल रही थी। किशोर न्याय बोर्ड के प्रधान मजिस्ट्रेट गजेंद्र सिंह व सदस्य सुरजीत सिंह ने बुधवार को इस मामले में किशोरी को दोषी पाते हुए तीन साल के कारावास और पांच हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। (संवाद)