उरई। किशोरी से दुष्कर्म करने के मामले में दोष सिद्ध होने पर स्पेशल जज पॉक्सो एक्ट मोहम्मद कमर ने पड़ोसी युवक को बीस साल की सजा और 81 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड अदा न करने पर अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी।
शासकीय अधिवक्ता बृजराज सिंह राजपूत ने बताया कि जालौन कोतवाली क्षेत्र के एक गांव निवासी पिता ने 30 नवंबर 2018 को पुलिस को तहरीर दी। बताया था कि उसकी 15 वर्षीय बेटी रात में घर पर थी, तभी मोहल्ले का राहुल दोहरे उसकी पुत्री को बहलाकर अपने घर ले गया और उसके साथ दुष्कर्म किया। किशोरी के शोर मचाने पर आरोपी भाग गया।
पीड़िता ने घर आकर इसकी जानकारी परिजनों को दी। पिता की तहरीर पर पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर राहुल को छह दिसंबर 2018 को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। उसके खिलाफ पुलिस ने कोर्ट में 27 फरवरी 2019 को चार्जशीट दाखिल की थी। जिसका ट्रायल स्पेशल पॉक्सो एक्ट कोर्ट में चल रहा था। शनिवार को सुनवाई पूरी हुई। जिसमें दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं की बहस, गवाहों के बयान और साक्ष्यों के आधार पर राहुल दोहरे को किशोरी से दुष्कर्म मामले में दोषी पाया। उन्होंने दोषी को बीस साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई।