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Jalaun News: किशोरी से छेड़खानी के दोषी को तीन साल की कैद

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उरई। किशोरी के साथ घर में घुसकर छेड़खानी का दोष सिद्ध होने पर विशेष न्यायाधीश मोहम्मद आजाद ने तीन साल की सजा सुनाई। साथ ही पांच हजार रुपये अर्थदंड लगाया। अर्थदंड न देने पर तीन माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना पड़ेगा।
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शासकीय अधिवक्ता विश्वजीत सिंह गुर्जर ने बताया कि कालपी कोतवाली क्षेत्र के एक गांव निवासी भाई ने पुलिस को तहरीर देकर बताया था कि दो नवंबर 2016 को उसकी बहन नल पर पानी भरने गई थी। तभी मोहल्ले का राहुल नल पर पहुंचा और उससे नल चलाने के लिए कहा। जब बहन ने नल चलाने से मना कर दिया, घर वापस आ गई। कुछ देर बाद राहुल उसके घर पर आ धमका और उसके हाथ पकड़कर छेड़खानी करने लगा। चीख पुकार सुनकर मोहल्ले के लोगों को देखकर राहुल मौके से भाग गया।
पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर युवक को पकड़कर जेल भेज दिया। युवक के खिलाफ पुलिस ने कोर्ट में चार्जशीट दाखिल कर दी। कोर्ट में सात साल चले ट्रायल के बाद बुधवार को सुनवाई पूरी हुई। जिसमें दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं की जिरह, गवाहों के बयानों को सुनने के बाद विशेष न्यायाधीश मोहम्मद आजाद ने राहुल को किशोरी के साथ छेड़खानी के मामले में दोषी पाते हुए तीन साल की सजा सुनाई। साथ ही पांच हजार रूपये अर्थदंड भी लगाया। अर्थदंड न देने पर तीन माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना पड़ेगा।
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