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Jalaun News: बच्चे की मौत में नौकर को 10 साल की कैद

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उरई। जन्मदिन पर तमंचे से चली गोली से बच्चे की मौत के मामले जिला न्यायाधीश लल्लू सिंह की अदालत में दोषी नौकर को 10 साल कैद की सुनाई है। दोषी पर ढाई लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है, न देने पर एक वर्ष का अतिरिक्त कारावास होगा।
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शासकीय अधिवक्ता लखनलाल निरंजन ने बताया कि डाकोर कोतवाली क्षेत्र के ग्राम जैसारी कलां निवासी इंद्रपाल सिंह ने तहरीर दी थी। बताया कि उसके आठ वर्षीय भतीजे दिनेश पुत्र धर्मपाल का पांच फरवरी 2019 को जन्मदिन था। आटा थाना क्षेत्र के इटोरा गांव निवासी लालू ठाकुर उनके घर में काम करता था। वह भी जन्मदिन कार्यक्रम में आया था।
कार्यक्रम में केक काटा गया, तभी लालू ठाकुर ने तमंचे से फायर कर दिया। गोली सीधे भतीजे दिनेश के सिर में जा लगी। इससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। अस्पताल ले जाते समय रास्ते में मौत हो गई। पुलिस ने लालू ठाकुर के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर जांच पड़ताल शुरू की। घटना के दूसरे दिन आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। 27 अप्रैल 2019 को आरोप पत्र दाखिल किया गया। दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं की बहस और सक्ष्यों व गवाहों के आधार पर बुधवार को सुनवाई पूरी हुई और लालू ठाकुर को दोषी पाया गया। अदालत ने उसे 10 साल की कैद और ढाई लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।
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