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Jalaun News: इस साल के लिए आरटीई की समयसारिणी जारी, उल्लंघन पर होगी कार्रवाई

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उरई। वर्ष 2024 के लिए निशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा के अधिकार अधिनियम (आरटीई) के तहत आवेदन एवं लॉटरी प्रक्रिया की समयसारिणी जारी कर दी गई है।
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आरटीई के तहत चार चरणों में आवेदन लिए जाएंगे। आरटीई का उल्लंघन करने वाले स्कूलों पर कार्रवाई भी होगी।
बता दें कि निशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम के तहत गैर सहायता मान्यता प्राप्त विद्यालयों में यानी निजी और कांवेंट स्कूलों में निर्धन आय वाले बच्चों को प्री प्राइमरी और कक्षा एक में निशुल्क दाखिला कराया जाता है। इस योजना के तहत हर स्कूल को कुल सीटों की 25 फीसदी सीटें इस योजना से भरनी हैं।
इस प्रक्रिया को पूरा करने के लिए ऑनलाइन पंजीकरण प्रक्रिया होती है। इसमें ऑनलाइन आवेदन करने के बाद बीएसए द्वारा आवेदनपत्रों का सत्यापन कर उन्हें लॉक किया जाता है। इसके बाद प्राप्त आवेदनों की डीएम या सीडीओ की मौजूदगी में लॉटरी निकाली जाएगी। लॉटरी प्रक्रिया में चयनित बच्चों की सूची जारी की जाती है। इस सूची के आधार पर बच्चों का स्कूलों में दाखिला कराया जाता है। बीएसए चंद्रप्रकाश ने बताया कि वर्ष 2023-24 के लिए समयसारिणी घोषित कर दी गई है। इसमें योजना से जुड़े बच्चों का दाखिला कराया जाएगा। एडमीशन कराने में कोताही बरतने वाले स्कूलों के खिलाफ मान्यता समाप्ति की कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।
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91 स्कूलों को जारी किया गया नोटिस
उरई। आरटीई के नोडल अधिकारी श्यामजी गुप्ता ने बताया कि जिले में आरटीई योजना में 583 विद्यालय पंजीकृत हैं। इसमें 492 स्कूलों में योजना के तहत बच्चों का दाखिला दिलाया गया है। अभी 91 और स्कूलों का इस योजना में पंजीकरण किया जाना है। ऐसे स्कूलों को पंजीकरण कराने के लिए 15 दिन की मोहलत दी गई है। पंजीकरण न कराने वाले स्कूलों की मान्यता पर प्रत्याहरण की कार्रवाई की जाएगी।
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