फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

जालौन : छेडख़ानी पाक्सो एक्ट में सात साल की सजा व 12 हजार अर्थदंड

विज्ञापन
विज्ञापन
उरई। किशोरी से छेड़खानी में छह साल की कैद बारह हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई।
विज्ञापन

शहर कोतवाली क्षेत्र के एक मोहल्ला निवासी 15 वर्षीय किशोरी के साथ मोहल्ले के ही मुन्ना अहिरवार ने छेड़खानी कर दी थी। पीड़ित के पिता की तहरीर पर पुलिस ने छेड़खानी व पाक्सो एक्ट की धाराओं में रिपोर्ट दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार किया था।
पुलिस ने साक्ष्य संकलित कर कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल किया था। चार साल चली सुनवाई के बाद शनिवार को ट्रायल पूरा हुआ। फैसले के बाद दोषी को जेल भेज दिया गया।
विज्ञापन

उधर, युवक पर जानलेवा हमले में जिला कोर्ट ने एक को दोषी करार देते हुए सात साल की कैद और पांच हजार रुपये का अर्थदंड लगाया। उसके साथी को मारपीट में दो वर्ष की सजा और दो हजार रुपये अर्थदंड लगाया।
विज्ञापन

डकोर कोतवाली क्षेत्र में वर्ष 2006 में युवक पर जानलेवा हमला किया गया था। डकोर निवासी देवेंद्र सिंह सहित चार लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया था। पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर विवेचना कर आरोप पत्र दाखिल किए थे। बाद शनिवार को एडीजी कोर्ट ने फैसला सुनाया गया। देवेंद्र कुमार को हत्या की कोशिश में व साथी महेश सिंह को मारपीट में दोषी करार देते हुए सजा सुनाई गई।
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें