उरई। घर में पुताई करने वाला एक पेंटर किशोरी को बहलाकर अपने साथ ले गया।
पॉक्सो कोर्ट के विशेष न्यायाधीश मोहम्मद आजाद ने तीन साल बाद दोषी को पांच साल की सजा सुनाई, पांच हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया। जुर्माना अदा न करने पर तीन माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी पड़ेगी।
शासकीय अधिवक्ता विश्वजीत गुर्जर ने बताया कि जालौन कोतवाली क्षेत्र के एक गांव निवासी पीड़ित पिता ने 15 दिसंबर 2020 को पुलिस को तहरीर दी थी। उसमें बताया था कि 13 दिसंबर 2020 को घर पर सभी सो रहे थे। मोहल्ला हरीपुरा का रहने वाला हाउस पेंटर राजा उसके घर आया और उसकी 17 साल की बेटी को बहलाकर ले गया। सुबह परिजन उठे तो बेटी नहीं थी। सूचना पुलिस को दी गई। आरोप लगाया कि राजा अपने बहनोई कमल, मित्र शिवम और धीरज के साथ उसकी बेटी को ले गया है।
पुलिस कार्रवाई की सूचना मिलने पर आरोपी राजा किशोरी को जालौन कोंच बस स्टैंड पर छोड़कर भाग गया। मौके पर पहुंची पुलिस ने किशोरी को बरामद कर उसके पिता के सुपुर्द किया और बाद में आरोपी को भी गिरफ्तार कर लिया। किशोरी ने अपने बयान में बताया था राजा उसके घर पुताई करने आया था। तभी से उसकी पहचान हुई थी।
वह उसे अपने बहनोई के घर खैरार गांव ले गया था। विवेचना में राजा के अन्य तीन साथियों की संलिप्तता नहीं पाई गई। पुलिस ने राजा के खिलाफ 22 मार्च 2021 को चार्जशीट दाखिल की थी। गुरुवार को दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं की जिरह, गवाहों और साक्ष्यों के आधार पर आरोपी राजा को दोषी ठहराया गया।