जालौन। चेक बाउंस के मामले में कोर्ट ने 13 दिन में सुनवाई पूरी कर ली। मंगलवार को आरोपी सेना के जवान को कोर्ट ने दोषमुक्त कर दिया है।
अधिवक्ता राजरंजन सिंह ने बताया कि जालौन निवासी शिवप्रताप ने वर्ष 2014 में मध्यप्रदेश के मुरैना निवासी आर्मी जवान प्रभात सिंह के खिलाफ वर्ष 2014 में ढाई लाख रुपये की चेक बाउंस होने का परिवाद दायर किया था। आर्मी में होने के चलते प्रभात सिंह को छुट्टी नहीं मिली और न्यायालय द्वारा गैर जमानती वारंट जारी हुआ था। 27 अगस्त को वह न्यायालय में हाजिर हुए। न्यायालय में हाजिर होने के बाद न्यायिक मजिस्ट्रेट जावेद खान ने मात्र 13 दिनों में दोनों पक्षों की सुनवाई पूरी की। इसमें पाया गया कि प्रभात सिंह का चेक चोरी हो गया था। इस पर शिवप्रताप सिंह द्वारा बाउंस कराकर वाद दायर कर दिया था। सुनवाई के बाद प्रभात सिंह को दोषमुक्त किया गया है। बताया कि प्रभात सिंह ने ऑपरेशन सिंदूर में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी।