उरई। गैंगस्टर कोर्ट की अपर जिला न्यायाधीश अंजू राजपूत की अदालत में गैंगस्टर के एक दोषी को दो साल की सजा सुनाई गई है। उस पर पांच हजार रुपये का अर्थ दंड भी लगाया गया है। अर्थ दंड अदा न करने पर दो माह का अतिरिक्त कारावास होगा।
शासकीय अधिवक्ता शिवदास पांडेय ने बताया कि सिरसाकलार थाना पुलिस ने इटावा जिले के मोहल्ला रानीबाग निवासी शकील के खिलाफ 29 जून 2011 को गैंगस्टर की कार्रवाई की थी। विवेचना कर पुलिस ने उसको सात अप्रैल 2023 को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। पुलिस ने उसके खिलाफ न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल लिया। शुक्रवार को सुनवाई पूरी हुई। दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं ने जिरह करते हुए अपनी-अपनी बातें रखीं। न्यायाधीश अंजु राजपूत ने गवाहों और साक्ष्यों के मद्देनजर दोषी दो साल की सजा सुनाई। (संवाद)