उरई। गैंगस्टर के मामले में दोष सिद्ध होने पर न्यायाधीश ने दोषी को दो साल की सजा सुनाकर दस हजार रूपये जुर्माना लगाया। जुर्माना अदा न करने पर 15 दिन का अतिरिक्त कारावास भुगतना पड़ेगा। शहर कोतवाली के तत्कालीन प्रभारी रहे संतोष कुमार ने 23 जुलाई 2013 को फतेहपुर जनपद के बिंदकी थाना क्षेत्र के बरसेड़ा निवासी हाल निवास उरई नीरज उर्फ भूरा के खिलाफ गैंगस्टर की कार्रवाई कर कोर्ट में पांच मई 2015 को आरोपपत्र दाखिल किया था। गुरुवार को सुनवाई पूरी हुई। जिसने दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं की बहस, गवाहों के बयान और सबूतों के आधार पर अपर जिला जज भारतेंद्र सिंह ने नीरज उर्फ भूरा को दोषी पाते हुए सजा सुनाई है। (संवाद)