उरई। गांजा तस्करी करने का दोष साबित होने पर अपर जिला जज भारतेंदु ने दोषी को जेल में बिताई अवधि और चार हजार रुपये का जुर्माना लगाया। जुर्माना अदा न करने पर 15 दिन का अतिरिक्त कारावास भुगतना पड़ेगा।
14 दिसंबर 2023 को उरई कोतवाली पुलिस जालौन रोड पर चेकिंग अभियान चला रही थीं। तभी एक बाइक सवार पुलिस को देखकर भागने लगा। शक होने पर पुलिस ने घेराबंदी कर पकड़ लिया। पूछताछ में उसने अपना नाम रेंढ़र थाना क्षेत्र ग्राम जुगराजपूरा धर्मेंद्र उर्फ मुन्ना बताया। तलाशी में उसके पास से पुलिस को एक झोले में अवैध रूप से गांजा बरामद हुआ। पुलिस ने उसे जेल भेज दिया था। तबसे आरोपी जेल में बंद था।
पुलिस ने आरोपी के खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट दाखिल कर दी थी। जिसका ट्रायल अपर जिला जज भारतेंदु की अदालत में चल रहा था। शुक्रवार को सुनवाई पूरी हुई। इसमें दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं की बहस, गवाहों के बयान और पुलिस के सबूतों के आधार पर अदालत ने धर्मेंद्र उर्फ मुन्ना को दोषी पाते हुए जेल में बिताई अवधि एवं चार हजार रुपये जुर्माना लगाया। जुर्माना अदा न करने पर 15 दिनों का अतिरिक्त कारावास भुगतना पड़ेगा।