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Jalaun News: किशोरी से छेड़खानी में पांच साल की सजा

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कोर्ट ने नौ हजार रुपये जुर्माना लगाया
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संवाद न्यूज एजेंसी
उरई। घर में घुसकर किशोरी से छेड़खानी के मामले में दोष सिद्ध होने पर पॉक्सो एक्ट कोर्ट के विशेष न्यायाधीश ने दोषी पाते हुए नौ हजार रुपये जुर्माना लगाया। जुर्माना अदा न करने पर एक माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना पड़ेगा।
कैलिया थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी पिता ने थाना पुलिस को 4 मार्च 2020 को तहरीर देकर बताया था कि तीन मार्च 2020 को उसकी नाबालिग बेटी घर पर अकेली थी, तभी गांव के ही शिवा गोस्वामी ने दरवाजे की कुंडी खटखटाई तो बेटी ने दरवाजा खोल दिया। इसके बाद वह बेटी को जबरन कमरे में ले जाकर छेड़खानी की। शोर मचाने पर आरोपी मौके से भाग गया। पुलिस पॉक्सो एक्ट सहित अन्य धाराओं में रिपोर्ट दर्ज कर आरोपी को पांच मार्च 2020 को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया।
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पुलिस ने आरोपी के खिलाफ पॉक्सो एक्ट कोर्ट में 18 मार्च 2020 को चार्जशीट दाखिल कर दी। बुधवार को सुनवाई पूरी होने के बाद पॉक्सो एक्ट कोर्ट के विशेष न्यायाधीश मोहम्मद कमर ने पत्रावली का अवलोकन करने के बाद सबूतों के आधार पर शिवा गोस्वामी को किशोरी के साथ घर में घुसकर छेड़खानी सहित अन्य धाराओं दोषी पाते हुए पांच साल की सजा सुनाई और नौ हजार रुपये जुर्माना लगाया। जुर्माना अदा न करने पर एक माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना पड़ेगा।
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