माधौगढ़। खाद्य सुरक्षा एवं औषधि विभाग की ओर से मुख्य खाद्य सुरक्षा अधिकारी देवेंद्र सिंह यादव के नेतृत्व में बुधवार को राधिका पैलेस में लाइसेंस एवं पंजीकरण शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में 25 दुकानदारों ने अपना पंजीकरण कराया और एक व्यापारी का लाइसेंस बनाया गया।
कैंप में खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनेश चंद ने कहा कि जिस दुकान का वार्षिक टर्न ओवर 12 लाख रुपये सालाना है वही दुकानदार पंजीकरण कराएं। पंजीकरण की फीस सालाना सौ रुपये है। जिस दुकानदार की सालाना 12 लाख रुपये से अधिक है उसका पंजीकरण शुल्क दो हजार रुपये सालाना है।
मुख्य खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कहा कि दूध की दुकान या दूध डेयरी पर 500 लीटर प्रतिदिन का कलेक्शन है उस डेयरी मालिक को पंजीकरण जरूरी है और इसकी शुल्क सौ रुपये सालाना रखी गई है। 500 लीटर दूध कलेक्शन अधिक होने पर पंजीकरण शुल्क तीन हजार रुपये सालाना लगेगा। चेतावनी दी गई कि खाद्य सुरक्षा टीम की जांच के दौरान बिना पंजीकरण पाए जाने पर एफआईआर दर्ज कराई जाएगी।इस दौरान टिंकू मिश्रा, विनोद कुमार, अवधेश कुमार, पंकज आदि मौजूद रहे।