उरई। कोंच थाना क्षेत्र में नौ साल पहले हुई लूट मामले में मध्य प्रदेश के एक बदमाश को दोषी पाते हुए आठ साल की सजा सुनाई गई है। डकैती कोर्ट के विशेष न्यायाधीश प्रमोद कुमार गुप्ता ने दोषी पर दस हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना अदा न करने पर उसे तीन माह का अतिरिक्त कारावास होगा।
शासकीय अधिवक्ता महेंद्र विक्रम सिंह ने बताया कि कोंच कोतवाली क्षेत्र के कुंवरपुरा गांव निवासी सिकंदर खां ने 22 अप्रैल 2015 को तहरीर दी थी। बताया था कि 12 अप्रैल 2015 को वह अपने घर पर था। गांव के दद्दू और सुदामा ने उससे कोंच चलकर दवा लाने के लिए कहा था। कोंच से दवाई लेने के बाद तीनों उसी रात दस बजे गांव लौट रहे थे।
कोंच के ही लोना और कुंवरपुरा गांव के बीच रास्ते में दो लोग खड़े मिले। उन्होंने सड़क पर डंडा डाल रखा था, इससे बाइक धीमी करनी पड़ी। तभी बदमाशों ने उन पर लाठियों से हमला कर दिया था। बाइक गिरते ही दद्दू और सुदामा तो जान बचाकर भाग गए, लेकिन सिकंदर नहीं भाग सका।
इसके बाद बदमाशों ने उसे पीटना शुरू कर दिया और बाइक, दो मोबाइल व सात सौ रुपये छीन लिए थे। पुलिस ने अज्ञात बदमाशों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की थी। विवेचना के दौरान पुलिस ने कई संदिग्धों को पकड़कर पूछताछ की। इसमें मध्य प्रदेश के भिंड जिले के कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला पत्थर निवासी छोटू का नाम सामने आया।
पुलिस ने छोटू को पकड़कर जेल भेज दिया। 26 जून 2017 को छोटू के खिलाफ न्यायालय में चार्जशीट दाखिल की गई। मंगलवार को दोनों पक्षों के अधिवक्ता के बीच बहस चली। गवाहों के बयानों व सबूतों के आधार पर और छोटू के स्वयं कबूलनामे पर उसे दोषी पाया गया।