उरई। विशेष पुनरीक्षण कार्यक्रम-2026 के तहत नए मतदाता पंजीकरण के लिए फार्म-6 भरते समय सभी दिशा-निर्देशों का पालन अनिवार्य होगा। जिलाधिकारी/जिला निर्वाचन अधिकारी राजेश कुमार पांडेय ने बताया कि फार्म-6 के साथ घोषणापत्र, स्पष्ट फोटो, सही पता और मोबाइल नंबर अंकित करना आवश्यक है, ताकि मतदाता पहचान पत्र त्रुटिरहित बन सके। उन्होंने बताया कि आवेदन निर्वाचन आयोग के पोर्टल पर ऑनलाइन भी किया जा सकता है। फोटो निर्धारित मानक के अनुरूप रंगीन, स्पष्ट और अधिकतम 2 एमबी आकार की होनी चाहिए। नाम हिंदी व अंग्रेजी दोनों में सही वर्तनी में भरना जरूरी है। निवास प्रमाण के रूप में बिजली, पानी या गैस बिल, आधार कार्ड, बैंक पासबुक, पासपोर्ट आदि में से किसी एक की प्रति संलग्न करनी होगी। पिनकोड सही अंकित करने पर विशेष जोर दिया गया है। त्रुटि होने पर संशोधन के लिए फार्म-8 भरकर बीएलओ या ऑनलाइन माध्यम से आवेदन किया जा सकता है। (संवाद)