मामला कालपी कोतवाली क्षेत्र का है। क्षेत्र के एक व्यक्ति ने कालपी कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसकी नाबालिग बेटी 30 दिसंबर 2015 को स्कूल से घर लौट रही थी, तभी 12 बजे बरही गांव के निवासी राकेश पुत्र श्रीराम ने रास्ते में उसके साथ छेड़छाड़ की। रोते हुए बेटी घर आई और हमें पूरी बात बताई।
पिता ने बेटी के साथ थाने पहुंचकर राकेश के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई। शासकीय अधिवक्ता ब्रजराज सिंह राजपूत ने बताया कि अपर जिला जज प्रथम चंद्रपाल सिंह ने इस मामले में राकेश को दोषी पाते हुए तीन साल की सजा व 15 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।