शासकीय अधिवक्ता ब्रजराज सिंह राजपूत ने बताया कि कदौरा थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी पिता ने 8 मई 2016 को रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसकी बेटी (16) जब घर में अकेली थी, तभी गांव के ही रोहित उर्फ कल्लू पुत्र ब्रह्मा ने छेड़छाड़ की। बेटी के चिल्लाने पर रोहित भाग गया। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर ली थी। शुक्रवार को अपर जिला जज ने रोहित को तीन साल की कैद व 25 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।