कदौरा थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी पिता ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसकी बेटी (16) को कदौरा थाना क्षेत्र के मरगाया निवासी भूपसिंह पुत्र गोली बसोर बहला फुसलाकर 18 दिसंबर 2015 की शाम पांच बजे ले गया। युवक ने करीब एक माह तक किशोरी को अपने साथ अहमदनगर में रखा और उसके साथ कई बार दुष्कर्म भी किया।
इस दौरान भूपसिंह को पता लगा कि उसके खिलाफ थाने में रिपोर्ट दर्ज है तो वह किशोरी को लेकर आया और उरई में छोड़कर भाग गया। पुलिस ने किशोरी का चिकित्सीय परीक्षण कराया। बाद में भूपसिंह को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। शासकीय अधिवक्ता ब्रजराज सिंह ने बताया कि मंगलवार को अपर जिला जज प्रथम चंद्रपाल सिंह की अदालत ने भूपसिंह पर दोष साबित होने पर दस साल की कैद व 24 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई।