करीब 16 साल पहले महिला की हत्या के मामले में हाईकोर्ट से जमानत पर छूटे एक हत्यारोपी की जमानत खारिज हो गई। इस पर आरोपी कालपी से भाग कर भोपाल रहने लगा। करीब छह साल से आरोपी हाईकोर्ट में हाजिर नहीं हुआ तो कोर्ट ने उसके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी कर दिया। इस पर कालपी कोतवाल ने मुखबिर की सूचना पर आरोपी को गिरफ्तार
कर जेल भेज दिया। जानकारी के मुताबिक कालपी कोतवाली के मोहल्ला रामचबूतरा निवासी एक महिला की हत्या वर्ष 2002 में मोहल्ले के ही आरोपी सुनील कुमार व जयपाल उर्फ लाला पुत्र उमाशंकर ने की थी। इस मामले में कालपी कोतवाली में हत्या की रिपोर्ट दर्ज थी। स्थानीय कोर्ट से सजा के बाद आरोपी सुनील व जयपाल हाईकोर्ट से जमानत पर थे। जमानत के बाद
सुनील तो हाईकोर्ट में उपस्थित रहा लेकिन जयपाल बीते छह वर्षों से अदालत नहीं आया। इस पर हाईकोर्ट ने उसके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी कर कालपी कोतवाल को तलब कर लिया। अपने को घिरता देख कालपी कोतवाल ईश्वर सिंह ने एसआई रामराज शुक्ल के साथ आरोपी की सुरागकशी की। पता चला कि वह भोपाल में रहकर कारोबार कर रहा है और चोरी
छिपे कालपी आता है। मुखबिर की सटीक सूचना पर शनिवार रात कोतवाली पुलिस ने आरोपी जयपाल को मुन्ना फुलपावर चौराहे के पास से गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। पुलिस ने गिरफ्तारी की जानकारी हाईकोर्ट को दी है।