मामला जालौन कोतवाली क्षेत्र का है। घटना 13 सितंबर 2016 की है। शासकीय अधिवक्ता के मुताबिक, पीड़ित के पिता ने जालौन कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसकी बेटी (12) बकरियां चराने के लिए खेतों की ओर गई थी। दोपहर करीब दो बजे गांव का ही 62 वर्षीय वीरेंद्र पुत्र कुंवरसिंह ने उसकी बेटी को अपने खेतों में बकरियां चराने के लिए बुलाया।
बेटी जब खेत में पहुंची तो वीरेंद्र ने उसके साथ दुष्कर्म किया। इसके बाद वो रोते हुए घर पहुंची और हम लोगों को पूरी बात बताई। इसके बाद उसे ले जाकर थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस ने दबिश देकर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने चार्जशीट लगाकर अदालत में रिपोर्ट पेश की।
शनिवार को अपर जिला जज प्रथम चंद्रपाल सिंह की अदालत ने पाक्सो एक्ट में दोषी वीरेंद्र को सात साल की कैद व 21 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। शासन की ओर से पैरवी शासकीय अधिवक्ता ब्रजराज सिंह राजपूत ने की।